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दुकानों का आवंटन

 

     एनडीएमसी का संपदा विभाग स्टॉल, दुकानों, कार्यालय की जगह और होटल, रेस्तरां और पेट्रोल पंप जैसे वाणिज्यिक परिसरों के आवंटन से संबंधित है। विभाग लगभग 3475 वाणिज्यिक इकाइयों का प्रबंधन कर रहा है। इन इकाइयों का आवंटन मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर किया जाता है।

     निविदा दस्तावेजों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार लाइसेंस शुल्क में सालाना 10% की वृद्धि के अधीन आवंटन शुरू में 10 साल की अवधि के लिए किया जाता है।

1. लाइसेंस शुल्क पर दुकानों/कार्यालय परिसरों अन्य वाणिज्यिक संपत्तियों का आवंटन प्रमुख समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर निविदाएं आमंत्रित कर।
2. निविदा दस्तावेज जारी करना/निविदा खोलना जैसा कि निविदा सूचना में निर्दिष्ट है
3. आवंटन पर निर्णय एवं बाद में आवंटन पत्र जारी करना निविदा खुलने के 60 दिनों के भीतर।
4. ऑफर लेटर जारी करना

सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटन उप समिति के कार्यवृत्त के अनुमोदन के 07 दिनों के भीतर।

5. औपचारिकताएं पूरी करना

ऑफर लेटर जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर (ऑफर लेटर जारी होने के 11वें दिन से शुरू होने वाला लाइसेंस शुल्क)

6. असफल पार्टियों को बयाना राशि की वापसी

पहली और दूसरी उच्चतम निविदाओं को छोड़कर, निविदाएं खोलने के 03 दिनों के भीतर।

7. आवंटन का हस्तांतरण:
ए) कमियों को इंगित करने वाले आवेदन/पत्र की पावती
बी) स्थानांतरण के लिए आवेदन पर अंतिम संचार।
सी) आवंटन रद्द करना
डी) इकाई का निष्कासन
15 दिनों के भीतर bn
उपपट्टी द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने पर 03 माह के भीतर।
लाइसेंस डीड के नियम और शर्तों के अनुसार।
कानून के अनुसार।
8. लाइसेंस का नवीनीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के 45 दिनों के भीतर।
9. विविध:
ए) दुकानों की क्लबिंग।

इंजीनियरिंग/वास्तुकार विभाग से तकनीकी व्यवहार्यता प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर

बी) व्यापार परिवर्तन
आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के 30 दिनों के भीतर
सी) शिकायतों का निवारण

निदेशक (संपदा) द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर अपराह्न 3 बजे से 4 बजे के बीच लेकिन इसे आगे के निर्देशों के अधीन बदला जा सकता है यदि कोई हो।

निविदा के आधार पर आवंटन :-

आवंटन के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। आवंटन उप समिति निविदाओं पर विचार करती है और यदि उपयुक्त और उपयुक्त पाई जाती है। आवेदन पत्र की कीमत रु.100/- संलग्न है। उच्चतम बोली लगाने वाले को आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पत्र जारी किया जाता है। यानी राशन कार्ड / चुनाव कार्ड / पैन नंबर / पासपोर्ट की प्रति और आठ महीने की सुरक्षा और बैंक गारंटी आदि जमा करना।

कानूनी वारिस के आधार पर दुकानों का नियमितीकरण।

दुकानों के नियमितीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है: -

  1. कानूनी वारिस से आवेदन जिसे दुकान नियमित किया जाना है।
  2. 10/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामे के रूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र विधिवत रूप से अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से नोटरी द्वारा सत्यापित कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष में जिसे दुकान को नियमित किया जाना है।
  3. विभाग दस्तावेजों की पुष्टि के लिए भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

भागीदारी के आधार पर दुकानों का नियमितीकरण।

साझेदारी के आधार पर दुकान के नियमितीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है: -
  1. उस व्यक्ति से आवेदन जिसे दुकान नियमित किया जाना है।
  2. पार्टनरशिप डीड की अटेस्टेड फोटोकॉपी 
  1.  10/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक हलफनामे के रूप में एनओसी, जो  नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित है, आने वाले साथी के पक्ष में आउटगोइंग पार्टनर है।
  2. तीन फोटो।
  3. पहचान का प्रमाण यानी पैन कार्ड/इलेक्शन कार्ड/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट की कॉपी।
  4. दायर नवीनतम आयकर रिटर्न की प्रति।

दुकान का नवीनीकरण।

दुकान के नवीनीकरण के लिए 10/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित हलफनामा आवश्यक है।

ध्यान दें: -

  1. आवेदन पत्र कॉलिंग निविदाएं संलग्न हैं।
  2. डीडी द्वारा ईएमडी भरकर डी/ई के कमरे में रखे गए टेंडर बॉक्स में डाला जाना है।
  3. कोई शुल्क या ईएमडी सचिव एनडीएमसी के पक्ष में होगा
  4. निविदा प्रपत्र की उपलब्धता संपदा विभाग से की जायेगी। एनडीएमसी द्वारा तय की गई लागत के भुगतान के बाद