(i) धारा 327, 331 और 332 के तहत खाने/रहने/बोर्डिंग हाउस के लिए, आवेदक को एमएचए पोर्टल यानी delelhlic.mha.gov.in पर आवेदन करना होगा;
(ii) अन्य ट्रेड जैसे टेक अवे, लॉन्ड्री, स्विमिंग पूल, हॉकर्स, वाटर ट्रॉली, स्टॉल/कियोस्क, टी शॉप आदि के लिए धारा 325, 327, 331 और 332 के तहत आवेदक को एनडीएमसी पोर्टल यानी www.ndmc पर आवेदन करना होगा। .gov.in
के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस प्रदान करना / स्वास्थ्य लाइसेंस का नवीकरण (प्रति कार्यालय आदेश ख़बरदार सं 278 / निदेशक (HL) 22/01/2019 दिनांकित के रूप में, निम्नलिखित दस्तावेजों पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आवश्यक हैं)
(i) को विधिवत के अनुसार आवेदन पत्र दायर लाइन पोर्टल;
(ii) पैन नंबर / टिन नंबर;
(iii) संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण (किरायेदारी / लीज डीड / पंजीकृत खरीद डीड / पार्टनरशिप डीड / कंपनी का निगमन);
(iv) नवीनतम बिजली और पानी बिल की प्रति;
(v) जहां कहीं लागू हो, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र। ऐसे मासीवरेजे में जहां ऐसी एनओसी की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से छोटी इकाइयों जैसे दुकानों/कियोस्क आदि में इकाइयों को अग्नि सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए काम करने वाले अग्नि सुरक्षा उपकरण/बुझाने वाले यंत्र स्थापित करने चाहिए;
(vi) निजी संपत्ति मालिकों/पट्टा धारकों से संपत्ति कर जमा की प्राप्ति (पिछले वित्तीय वर्ष की बकाया राशि का भुगतान);
(vii) एनडीएमसी द्वारा पट्टे पर दी गई संपत्तियों के लिए लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति;
(viii) बैठक योजना;
(ix) स्वीकृत भवन योजना;
(x) किसी भी सरकारी अस्पताल या एनडीएमसी के फूड हैंडलर यूनिट द्वारा विधिवत अनुमोदित उनके संबंधित कर्मचारियों का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी स्वास्थ्य लाइसेंस के रिकॉर्ड उद्देश्य के लिए एनडीएमसी वेबसाइट पर उनके स्वास्थ्य लाइसेंस को जारी रखने के लिए वार्षिक आधार पर अपलोड किया जाएगा।
(xi) निर्धारित के अनुसार वचन/स्वघोषणा;
(xil) रेस्तरां और भोजनालयों के संबंध में तस्वीरों के साथ ईटीपी की कार्यप्रणाली। लाइसेंस
के नवीनीकरण के लिए,लाइसेंस की पुरानी प्रति और निर्धारित उपक्रम, वैध एफएचयू और फायर एनओसी, जहां भी लागू हो, को छोड़कर किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है ।
परिषद के निर्णय के अनुसार, किसी भी आवेदक को नया लाइसेंस प्रदान करते समय, परिषद के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों जैसे ईबीआर, आर्किटेक्ट, एस्टेट-1811, टैक्स, प्रवर्तन विभाग आदि की टिप्पणियों की आवश्यकता होती है। ये विभाग अपनी अनापत्ति प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि विषय के आधार पर कोई अनधिकृत निर्माण नहीं है और स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के अलावा समय पर वैध देय राशि का भुगतान किया जा रहा है, जिसकी जांच क्षेत्र के सीएमओ (पीएच) द्वारा आवेदन पर निर्णय लेते समय की जाती है।
ऑन लाइन के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल/ईमेल पर संदेश प्राप्त करने के बाद डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से ।
हां, एनडीएमसी अधिनियम की धारा 331 के अनुसार स्वास्थ्य लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर स्वास्थ्य लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
नहीं, एनडीएमसी क्षेत्र में लाइसेंस योग्य व्यापार के संचालन से पहले एनएमसी से लाइसेंस प्राप्त करना वैधानिक आवश्यकता है। एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा -333 के अनुसार बिना स्वास्थ्य लाइसेंस के परिसर को सील किया जा सकता है।
निदेशक (स्वास्थ्य लाइसेंस) जारी करने के लिए सक्षम है।
आम तौर पर सभी दस्तावेजों को पूरा करने के बाद स्वास्थ्य लाइसेंस आवेदनों के निर्णय के लिए एक महीने का समय आवश्यक है।