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एनडीएमसी का संपत्ति कर विभाग निजी संपत्तियों के साथ-साथ सरकार पर संपत्ति कर और सेवा शुल्क के आरोपण और संग्रह में भाग ले रहा है। ये दोनों कर अनिवार्य कर हैं। नई दिल्ली में सभी भूमि और भवनों पर संपत्ति कर लगाया जाता है। करों की दर परिषद द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित की जाती है। भारत सरकार की 26.01.950 के बाद पूर्ण की गई संपत्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

सूचनाएं:


संपत्ति कर विभाग एनडीएमसी के कर राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में से एक है। राजस्व की वसूली (i) 26 जनवरी, 1950 से पहले निर्मित लगभग 13,500 निजी संपत्तियों और सरकारी संपत्तियों से संपत्ति कर और (ii) 26-01-1950 के बाद निर्मित सरकारी संपत्तियों से सेवा शुल्क के रूप में की जाती है।
संपत्ति कर नई दिल्ली में सभी भूमि और भवनों पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य कर है। यह भूमि और भवनों के दर योग्य मूल्य का एक प्रतिशत है। करों की दरें परिषद द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

संपत्ति कर = अधिनियम की धारा 61 के तहत निर्धारित कर की दर x अधिनियम की धारा-63 और एनडीएमसी हाउस-टैक्स उप-कानून, 1962 के तहत निर्धारित भूमि और भवन का दर योग्य मूल्य: -  

1. आकलन:

मैं। आपत्तियां आमंत्रित करते हुए मूल्यांकन सूची का प्रकाशन।  

आम तौर पर पहली तिमाही में  

द्वितीय आपत्ति की जांच और मूल्यांकन सूची का प्रमाणीकरण।  

आम तौर पर दूसरी तिमाही में  

iii. जिला जज से अपील।  

मूल्यांकन सूची के प्रमाणीकरण की तिथि से 30 दिनों के भीतर।  

iv. जारी किए जाने वाले बिल।  

आम तौर पर सितंबर और अक्टूबर में  

v. मालिकों द्वारा रिटर्न दाखिल करना।  

करों के भुगतान के साथ  

vi. 30 दिन का समय देते हुए मांग की सूचना।  

नवंबर और दिसंबर  

vii. जुर्माना लगाने, किराए की कुर्की, चल और अचल की कुर्की सहित वसूली की कार्यवाही।  

आख़िरी चौथाई  

viii. 72 मामलों का फैसला  

साल भर  

ix. यू/एस-72 के तहत रेट करने योग्य मूल्य में वृद्धि और प्रमाणित मूल्यांकन सूची में संशोधन का नोटिस जारी करना।  

सितंबर से मार्च  

एक्स। कब्जाधारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करना।  

आख़िरी चौथाई  

कर की दर (एनडीएमसी अधिनियम की धारा-61):-

दर योग्य मूल्य का प्रतिशत

1994-95 तक

:

12.5%।

1995-96 और 1996-97

:

15%।

1997-98 और 1998-99

:

(मैं)

आवासीय 15%।

(ii)

गैर-आवासीय 20%।

1999-2000 और 2000-2001

:

(मैं)

आवासीय 20%।

(ii)

गैर आवासीय 25%।

(iii)

विशेष श्रेणी 30%।

2001-2002

:

(मैं)

आवासीय 20%।

(ii)

गैर-आवासीय 25% रु.10 लाख तक और रु.10 लाख से अधिक
आरवी के हिस्से पर 30%।

2002-2003

:

दर योग्य मूल्य का 20% जहां RV रु.5 लाख से अधिक नहीं है और रु.5 लाख से अधिक RV के हिस्से पर दर योग्य मूल्य का 30% है।

2003-2004

दर योग्य मूल्य का 20% जहां RV रु.5 लाख से अधिक नहीं है, रु.5 लाख और रु.10 लाख के बीच दर योग्य मूल्य के हिस्से पर 25% प्लस 10% से अधिक दर योग्य मूल्य के हिस्से पर 30%।

2004-2005

दर योग्य मूल्य का 20% जहां RV रु.10 लाख से अधिक नहीं है, रु.10 लाख से रु.20 लाख के बीच दर योग्य मूल्य के हिस्से पर 25% प्लस रु.20 लाख से अधिक दर योग्य मूल्य के हिस्से पर 30%।

2005-2006

दर योग्य मूल्य का 20% जहां RV रु.10 लाख से अधिक नहीं है, रु.10 लाख से रु.20 लाख के बीच दर योग्य मूल्य के हिस्से पर 25% प्लस रु.20 लाख से अधिक दर योग्य मूल्य के हिस्से पर 30%।

2006-2007

2007-2008

2008-2009

दर योग्य मूल्य का 20% जहां RV रु.10 लाख से अधिक नहीं है, रु.10 लाख से रु.20 लाख के बीच दर योग्य मूल्य के हिस्से पर 25% प्लस रु.20 लाख से अधिक दर योग्य मूल्य के हिस्से पर 30%।

2. एनडीएमसी रिकॉर्ड और मूल्यांकन सूची में संपत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति के नाम में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग:

मैं। जहां हस्तांतरण हस्तांतरण के एक साधन के माध्यम से होता है, हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता हस्तांतरण के साधन, हस्तांतरण शुल्क के भुगतान के विवरण और एक क्षतिपूर्ति बांड के साथ आवेदन करते हैं।  

हस्तांतरण के तीन महीने के भीतर एनडीएमसी रिकॉर्ड और मूल्यांकन सूची में संपत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति के नाम में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग के लिए आवेदन करना।  

द्वितीय जहां स्थानांतरण हस्तांतरण के एक साधन के माध्यम से नहीं है, हस्तांतरण के साक्ष्य के साथ आवेदन करने के लिए अंतरिती और अंतरणकर्ता।  

एनडीएमसी रिकॉर्ड और मूल्यांकन सूची में संपत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति के नाम में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग के लिए आवेदन करने की तारीख से तीन महीने के भीतर स्थानांतरण किया जाता है।  

iii. जहां कर के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति की मृत्यु पर शीर्षक का हस्तांतरण होता है।  

शीर्षक के इस तरह के हस्तांतरण के छह महीने के भीतर एनडीएमसी रिकॉर्ड और मूल्यांकन सूची में संपत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति के नाम में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग के लिए आवेदन करना।  

iv. एनडीएमसी रिकॉर्ड और मूल्यांकन सूची में संपत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति के नाम में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग  

जहां तक ​​संभव हो पूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर।  

3. रिक्ति छूट:

मैं। रिक्ति की अवधि के लिए देय करों के 2/3 पर अनुत्पादक किराए पर देने के लिए खाली पड़े परिसर के लिए रिक्ति छूट उपलब्ध है।  

यदि परिसर को स्व-व्यवसाय के लिए या बिक्री के लिए निवेश के रूप में रखा गया है, तो कोई रिक्ति छूट उपलब्ध नहीं है।  

द्वितीय यू/एस-112 के तहत दी जाने वाली रिक्ति की सूचना।  

परिसर खाली होने के 15 दिनों के भीतर।  

iii. नए किराए के समझौते की प्रति के साथ दी जाने वाली अधिभोग धारा-114 की सूचना।  

परिसर के पुनः अधिभोग के 15 दिनों के भीतर।  

iv. एनडीएमसी में रिक्ति या पुनः अधिभोग की सूचना दी जानी चाहिए।  

या तो व्यक्तिगत रूप से डाक में या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया। साधारण डाक या यूपीसी द्वारा न भेजें।  

v. रिक्ति छूट की अनुमति है।  

अप्रैल में साल के अंत के बाद। हालांकि, भुगतान के समय, मालिक रिक्ति की अवधि के लिए अंतिम किराए के आधार पर देय करों के 2/3 को तब तक अपने पास रख सकता है, जब तक कि वास्तव में रिक्ति छूट की अनुमति नहीं दी जाती है।  


जानकारी के लिए किससे संपर्क करें

सभी कार्य दिवसों में बिना किसी अपॉइंटमेंट के सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है

संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (कर), 9वीं मंजिल, पालिका केंद्र, नई दिल्ली।  

मूल्यांकन से जुड़े सभी मामले, रिमांड मामले में निर्णय सहित रिमांड और 72 मामले।  

एसओ (जीपीसी) 9वीं मंजिल, पालिका केंद्र, नई दिल्ली।  

सरकार से संबंधित सभी मामले गुण।  

एओ (कर), कर वसूली कलेक्टर, 18वीं मंजिल, पालिका केंद्र, नई दिल्ली।  

मांग संग्रह, बिल जारी करना, और कर, छूट, रिक्ति छूट, दंड और किश्तों का भुगतान। 

निदेशक (कर), 9वीं मंजिल पालिका केंद्र, नई दिल्ली।  

संपत्ति कर विभाग से संबंधित सभी मामले जिनका समाधान क्रमांक 1 से 3 तक अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सका