आप यहाँ हैं: होम » विभाग » संपदा II

विभाग » संपदा II

एस्टेट-द्वितीय विभाग एल एंड डीओ, शहरी विकास मंत्रालय, सरकार द्वारा हस्तांतरित निम्नलिखित बाजारों के पट्टे का प्रबंधन करता है। 24 मार्च, 2006 को भारत के राजपत्र के भाग - II, खंड 3, उप-खंड (II) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार: -

  1. खान मार्केट
  2. खन्ना मार्केट
  3. न्यू सेंट्रल मार्केट (शंकर मार्केट)
  4. भगत सिंह मार्केट
  5. बंगाली बाजार
  6. सरोजिनी नगर मार्केट
  7. बाबू मार्केट
  8. जोर बाग मार्केट
  9. डिप्लोमैटिक एन्क्लेव (मालचा मार्ग मार्केट)
  10. अलीगंज मार्केट

{स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में विवाद के कारण एल एंड डीओ द्वारा बेयर्ड रोड मार्केट का रिकॉर्ड वापस ले लिया गया है।}

उत्परिवर्तन

प्रतिस्थापन

रूपांतरण संपत्ति मुक्त होल्ड

बिक्री की अनुमति

उपहार की अनुमति

परिसर के उपयोग का स्थायी परिवर्तन


संपदा-II विभाग के अभिलेखों की सूची बनाना।

आदेश: एलएंडडीओ से हस्तांतरित बाजारों के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड रूपांतरण के लिए भूमि दरों को अपनाना।

क्रमांक पर सूचीबद्ध बेयर्ड रोड मार्केट का रिकॉर्ड। 11 को एल एंड डीओ द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में विवाद के कारण वापस ले लिया गया है।

एल एंड डीओ द्वारा एनडीएमसी को हस्तांतरित 11 बाजारों के मालिक का विवरण

एल एंड डीओ से स्थानांतरित बाजारों के संबंध में फ्रीहोल्ड रूपांतरण के लिए लीजहोल्ड की भूमि दर को अपनाने के संबंध में 02/12/2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

काम की गुंजाइश।

निम्नलिखित प्रक्रियाओं को संपदा-द्वितीय विभाग द्वारा निपटाया जाता है:।

     1. प्रतिस्थापन।

     2. उत्परिवर्तन।

     3. बिक्री की अनुमति।

     4. बंधक अनुमति।

     5. लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन।

     6. भूमि उपयोग का आवासीय से वाणिज्यिक में परिवर्तन।

     शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.3.2006 के अनुसार। भारत सरकार द्वारा बाजारों को एनडीएमसी को हस्तांतरित करने का प्रावधान है कि उपरोक्त मामलों में एल एंड डीओ और संपदा निदेशालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों और प्रक्रिया का भी एनडीएमसी द्वारा पालन किया जा सकता है। इस प्रकार दिशानिर्देश एल एंड डीओ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को दोहराते हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि मद सं. 5, शहरी विकास मंत्रालय / भूमि और विकास कार्यालय ने संपत्ति को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के मामलों से निपटने के लिए एक विस्तृत विवरणिका तैयार की है। आवेदन पत्र और शपथ पत्र के लिए महत्वपूर्ण नीति दिशानिर्देश और प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध हैं इसके अलावा, आगे की जानकारी एल एंड डीओ वेबसाइट से  www.ldo.nic.in पर क्लिक करके भी एकत्र की जा सकती है। किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, निदेशक (एस्टेट- II) से कमरा नंबर 7014, 7 वीं मंजिल, पालिका केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली में संपर्क किया जा सकता है या 23360114 पर पूर्व नियुक्ति तय की जा सकती है।




1.
   
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1।
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.