1. संपदा-द्वितीय विभाग अधिसूचना का पालन करता है जो यह निर्धारित करती है कि एनडीएमसी द्वारा एल एंड डीओ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। अधिसूचना के पैरा -3 में कहा गया है, "भूमि और विकास कार्यालय और संपदा निदेशालय द्वारा शीर्षक के प्रतिस्थापन / उत्परिवर्तन, उपहार अनुमति, बिक्री अनुमति, बंधक अनुमति, लीज होल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने, परिवर्तन के मामले में दिशा-निर्देश और प्रक्रिया का पालन किया जाता है। परिसरों के उपयोग, दुकानों के आवंटन का नियमितीकरण/पुनर्स्थापन आदि। व्यापार में परिवर्तन, स्वामित्व अधिकार प्रदान करना, दुरुपयोग/क्षति शुल्क की वसूली आदि का भी स्थानीय निकायों द्वारा पालन किया जा सकता है। नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली नगर निगम ”।
2. एनडीएमसी इन बाजारों में दुकानों/स्टॉलों और फ्लैटों के संबंध में पट्टेदार के रूप में कार्य करता है और भूमि एवं विकास कार्यालय, संपदा निदेशालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा पट्टादाता के रूप में निष्पादित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित मामलों में भूमि एवं विकास कार्यालय और संपदा निदेशालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले दिशा-निर्देशों और प्रक्रिया का पालन निम्नलिखित मामलों में एनडीएमसी द्वारा किया जा सकता है: -
3. अधिसूचना में आगे कहा गया है कि पट्टेदार/लाइसेंसदाता के रूप में कार्य करने के अलावा, स्थानीय निकाय भवन उप-नियमों, नगरपालिका उप-नियमों के उल्लंघन के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकते हैं और अन्य वैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
4. संपदा-द्वितीय विभाग वास्तुकार और विधि विभाग के परामर्श से एलएंडडीओ की नीति और दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है।