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ई-बीआर विभाग एनडीएमसी क्षेत्र में निजी संपत्तियों में अनधिकृत निर्माण को रोकने, सील करने और ध्वस्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का पता लगाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है। भवन योजना की स्वीकृति के बिना निर्माण या स्वीकृति/समापन योजना से किसी भी विचलन को अनधिकृत निर्माण माना जाता है। अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 248, 247 एवं 250 के तहत कार्यवाही की जा रही है। ई-बीआर विभाग के फील्ड कर्मचारी नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं और अवैध निर्माण के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस स्टेशन, एलजी कार्यालय, लोक शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस), एनडीएमसी के जूम पोर्टल या सीधे ईबीआर विभाग में लिखित शिकायतें भी प्राप्त होती हैं।विभाग में अनाधिकृत निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायतों की तत्काल जांच/निरीक्षण किया जाता है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

 

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