नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं। कक्षा I, II और III कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अध्यक्ष, NDMC, नियुक्ति प्राधिकारी हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी सचिव हैं। विभिन्न निरीक्षण/फाइलें संबंधित जांच अधिकारियों/तकनीकी अधिकारियों द्वारा निपटाई जाती हैं, जो विभिन्न शिकायतों (हस्ताक्षरित, अनाम/छद्म नाम/स्रोत) से संबंधित फाइलों को उनके निष्कर्षों/सिफारिशों के साथ उच्च अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करते हैं। नई दिल्ली नगर परिषद में सतर्कता संगठन की स्थापना |
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सीवीओ, एनडीएमसी के तहत निदेशक (सतर्कता)। |
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सीवीओ प्राथमिक रूप से एनडीएमसी में भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को लागू करने और सार्वजनिक सेवाओं में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों/मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार है। |
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सतर्कता नियमावली में परिकल्पित प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय सतर्कता आयोग/सीबीआई और सतर्कता निदेशालय, भारत सरकार द्वारा भेजी गई याचिकाएं/शिकायतें/स्रोत रिपोर्ट। संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर उचित देखभाल के साथ एनसीटी, दिल्ली की जांच की जाती है और जहां भी आवश्यक हो जांच के लिए निदेशक (सतर्कता) को भेजा जाता है। यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से, जैसा भी मामला हो, आरोपित एनडीएमसी सेवक के खिलाफ उचित कार्रवाई, या तो अनुशासनात्मक या कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है। |
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संगठनात्मक स्थापना | ||||||||||||
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शिकायतों से निपटना | ||||||||||||
इस विभाग में प्राप्त शिकायतों की प्रकृति निम्नलिखित है। |
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शिकायतें उदा. इस विभाग में प्राप्त हस्ताक्षरित/गुमनाम/छद्मनाम शिकायत/स्रोत सूचनाओं को आमतौर पर संसाधित किया जाता है और आदेश के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। शिकायत की सत्यापन योग्य प्रकृति और मुख्य सतर्कता अधिकारी के आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। |
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जनता सीवीओ/निदेशक (सतर्कता) से सीधे मिल सकती है या उनसे उनके कार्यालय के टेलीफोन नंबर 23745636 और 41500699 पर संपर्क कर सकती है। |