परिवार के मुखिया या रिश्तेदार आदि द्वारा विधिवत भरा हुआ जन्म / मृत्यु आवेदन पत्र, फॉर्म यहां उपलब्ध है:
- अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण केंद्र (मुख्यालय) मंदिर मार्ग / पालिका सुविधा केंद्र / जन्म और मृत्यु केंद्र के अन्य संबंधित क्षेत्र।
- काउंटर -1 पर, केंद्रीकृत रसीद शाखा (सीआरबी), भूतल, पालिका केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- एनडीएमसी वेबसाइट पर:
www.ndmc.gov.in -> नागरिक सेवाएं -> जन्म और मृत्यु
जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, कोई भी निर्धारित आवेदन यहां जमा कर सकता है:
- i) 1 वर्ष से अधिक पुराने आयोजन के लिए
अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण केंद्र (मुख्यालय) जन्म और मृत्यु केंद्र, मंदिर मार्ग।
- ii) चालू वर्ष के प्रमाण पत्र के लिए
- एसबीएस प्लेस (गोले मार्केट और पास के एनडीएमसी क्षेत्र, एलएचएमसी अस्पताल और आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली)।
- चरक पालिका अस्पताल, मोतीबाग, नई दिल्ली। (वर्तमान घर और अस्पताल के आंकड़ों के लिए, मोतीबाग, सरदार पटेल, उत्तर और दक्षिण अन्वे, अशोका हॉटल, नेताजी नगर आदि)।
- पालिका प्रसूति अस्पताल, लोधी रोड, नई दिल्ली। (पीएमएच / घर के पास डेटा) ज़ोन -8 एसआई कार्यालय
- किदवई नगर, नई दिल्ली। (एम्स, किदवई नगर, लक्ष्मी बाई नगर, अंसारी नगर)
- सरोजिनी नगर केंद्र, (शांति आवेदना अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर एम्स, सरोजिनी नगर नई दिल्ली)।
इसमें आमतौर पर 4 से 7 कार्य दिवस लगते हैं।
जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस संरचना है:
- जन्म/मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर - जन्म/मृत्यु के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। प्रथम निःशुल्क प्रति अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- जन्म/मृत्यु होने के 21 दिनों से 30 दिनों के बाद - रु. 7/- विलंब शुल्क के रूप में लिया जाएगा।
- जन्म/मृत्यु होने के 30 दिनों के बाद से 1 वर्ष के भीतर - रु. 10/- विलंब शुल्क के रूप में लिया जाएगा।
- जन्म/मृत्यु होने के 1 वर्ष बाद - स्थानीय क्षेत्र से एसडीएम आदेश + रु. 15/- विलंब शुल्क के रूप में लिया जाएगा।
- जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने के लिए रु. 10/- शुल्क लिया जाएगा।
- जन्म प्रमाण पत्र के लिए रु. 20/- शुल्क के रूप में एक प्रति के लिए शुल्क लिया जाएगा।
- मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रु. 10/- शुल्क के रूप में एक प्रति के लिए शुल्क लिया जाएगा।
- किसी भी पुराने रिकॉर्ड को खोजने के लिए, रु। 7/- शुल्क के रूप में लिया जाएगा।
यदि जन्म और मृत्यु के एक वर्ष के भीतर जन्म और मृत्यु दर्ज नहीं की जाती है, तो आप घटना के पंजीकरण के लिए जन्म और मृत्यु स्थान से संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रार कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।
क. संस्थागत जन्म/मृत्यु
संबंधित अस्पताल/संस्थान, जहां जन्म/मृत्यु की घटना घटित हुई हो, के चिकित्सा अभिलेख अधिकारी से 10 वर्ष से कम उम्र की घटनाओं के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ एक सुधार पत्र की आवश्यकता होती है।
ख.
जन्म और मृत्यु घटना के लिए गैर-संस्थागत जन्म/मृत्यु > 10 वर्ष पुराना
i) 10/- रुपये पर शपथ पत्र स्टाम्प पेपर, एसडीएम/नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित जिसमें जन्म/मृत्यु की घटनाओं का विषय सुधार हो।
ii) पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, 10 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, श्मशान रसीद आदि जैसे सहायक दस्तावेज ।