दिल्ली सेट-अप ने सिफारिश की थी कि नई दिल्ली नगर परिषद के उचित संगठन और कामकाज के लिए संसद द्वारा एनडीएमसी को नियंत्रित करने वाला एक नया कानून पारित किया जाना चाहिए। संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप, पंजाब नगर अधिनियम, 1911 में कई प्रावधानों को 31 मई, 1994 से पहले संविधान के भाग IXA के अनुरूप लाया जाना था। इसके अलावा, निर्धारित विभिन्न कार्यात्मक शासनों के बीच कई प्रमुख अंतर थे। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की तुलना में एनडीएमसी को नियंत्रित करने वाले पुराने कानून के तहत। आम तौर पर यह माना जाता था कि संबंधित मामलों में दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में अधिक समानता की आवश्यकता है। कराधान, राजस्व, बजट, अनुबंध, खातों और लेखा परीक्षा के लिए,सड़कों और स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा और उपद्रवों का दमन आदि।
निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य थे।
i. पंजाब नगर अधिनियम, 1911 को निरस्त करने वाले नए कानून के साथ नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र प्रदान करना।
ii. दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में भवन विनियमों, लेखा परीक्षा राजस्व और बजटीय प्रावधानों में यथासंभव एकरूपता लाने के लिए; सीमांत है।
iii. संविधान के अनुच्छेद 243R, 243T, 243U और 243V के तहत आवश्यक छूट और संशोधन के साथ संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के साथ कानून का सामंजस्य स्थापित करने के लिए जहां कहीं भी संवैधानिक प्रावधानों से प्रस्थान करना पड़ा हो। संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को 1 जून, 1993 से लागू किया गया था और पूरे देश में नगरपालिकाओं को शासित करने वाले कानूनों को 31 मई तक संविधान के भाग IXA के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाना था। , 1994। परिणामस्वरूप 25 मई, 1994 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) में तीन स्थानीय निकाय, एमसीडी, एनडीएमसी और छावनी बोर्ड शामिल हैं। दिल्ली नगर निगम में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के क्षेत्रफल और जनसंख्या का लगभग 96 प्रतिशत शामिल है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 को भाग IXA के संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए अगस्त, 1994 में संशोधित किया गया था। नई दिल्ली नगर परिषद के संबंध में, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रफल का केवल 3 प्रतिशत और जनसंख्या का 3 प्रतिशत शामिल है, यह महसूस किया गया कि एक अलग तरह की कानूनी प्रणाली की विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संरचित किया जाना चाहिए। नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र।
निम्नलिखित कारण हैं।
i. नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र में वह क्षेत्र शामिल है जिसे लुटियन की दिल्ली के रूप में वर्णित किया गया है और जिसे ऐतिहासिक रूप से भारत संघ में केंद्रीय प्राधिकरण की सीट के रूप में माना जाता है
ii. इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन और सेंट्रल विस्टा से सटे हुए भवन और सभी राजनयिक मिशन शामिल हैं जो अपने ध्वज राज्यों के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रीय संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं।
iii. भारत सरकार लगभग एकमात्र जमींदार है और नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र में लगभग अस्सी प्रतिशत इमारतों का मालिक भी है। इस क्षेत्र में संपत्ति का निजी स्वामित्व। इस क्षेत्र में संपत्ति का निजी स्वामित्व सीमांत है।
iv. इस क्षेत्र में नगरपालिका सेवाओं का कुशल कार्य देश की आंतरिक छवि के लिए महत्वपूर्ण है और यह एक ऐसा कारक है जिसका सरकारी तंत्र के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
v. ऐतिहासिक रूप से, इस क्षेत्र ने स्थानीय सरकार की एक प्रणाली का आनंद लिया है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों से बहुत अलग है। इन विशिष्ट विशेषताओं के कारण, यह महसूस किया गया कि प्रतिनिधि स्थानीय स्वशासन के पारंपरिक पैटर्न के आधार पर इस क्षेत्र के शासन के लिए कोई भी योजना अव्यवहारिक और बेकार होगी क्योंकि इस क्षेत्र का प्रमुख चरित्र इस क्षेत्र का प्रमुख चरित्र है। केंद्र सरकार की सीट।
परिषद का गठन परिषद के संविधान को एनडीएमसी अधिनियम - 1994 के अध्याय -2 के तहत परिभाषित किया गया है। परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे।
1. (ए) केंद्र सरकार या सरकार के अधिकारियों में से एक अध्यक्ष, भारत सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के पद पर, जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा; (बी) दिल्ली विधानसभा के दो सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें पूरी तरह या आंशिक रूप से नई दिल्ली क्षेत्र शामिल है; (सी) केंद्र सरकार या सरकार या उनके उपक्रमों के अधिकारियों में से पांच सदस्य, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा; और (डी) वकीलों, डॉक्टरों, चार्टर्ड एकाउंटेंट, इंजीनियरों, व्यापार और वित्तीय सलाहकारों, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, मजदूरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं में से प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले चार सदस्य- वैज्ञानिक, कलाकार,मीडियाकर्मी, खिलाड़ी और किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति जो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
2. मौजूदा एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 4(1)(ई) के तहत एनडीएमसी (संशोधन) अधिनियम, 2011, जिसके तहत यह कहा गया है कि नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा सांसद परिषद के सदस्य हैं।
3. अधिनियम की धारा 4(3)(बी), जिसमें कहा गया है कि 'अनुसूचित जाति के दो सदस्य, जिनमें से एक सदस्य उप धारा (1) के खंड (डी) के तहत नामित सदस्यों में से होगा।
4. केंद्र सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री के परामर्श से, उप-धारा (1) के खंड (बी) और (डी) में निर्दिष्ट सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष को नामित करेगी। एनडीएमसी अधिनियम - 1994 की धारा 4(1,2&3)}
परिषद् जब तक धारा 398 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत भंग नहीं हो जाती, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच साल तक जारी रहेगी और अब नहीं। {एनडीएमसी अधिनियम - 1994 की धारा 5(1)} 1994 का एक विधेयक संख्या 55 संसद में पेश किया गया था और नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। संसद द्वारा पारित विधेयक के बाद, भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, परिषद का गठन 10 नवंबर, 1995 को किया गया था। परिषद की पहली बैठक 23 दिसंबर, 1995 को उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई थी, दिल्ली (दिल्ली के प्रशासक)।