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दुकानों की क्लबिंग

 

स्टालों और कियोस्क की क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी। रास्ते के दायीं ओर कोई भी व्यावसायिक परिसर एक स्टॉल/कियोस्क है।

क्लबिंग में शामिल प्रत्येक इकाई के संबंध में लाइसेंस शुल्क में 30% की वृद्धि के अधीन बाजार परिसरों में दुकानों/स्टॉलों की क्लबिंग की अनुमति दी जा सकती है। तकनीकी व्यवहार्यता या संरचनात्मक सुरक्षा के अधीन क्लब की जा सकने वाली इकाइयों की संख्या की कोई सीमा नहीं हो सकती है।

लाइसेंस शुल्क का भुगतान

लाइसेंस शुल्क का भुगतान नकद में 500/- रुपये और उससे अधिक रुपये तक किया जा सकता है। 500/- खाता पेयी चेक/डीडी/पीओ के माध्यम से सचिव, एनडीएमसी के पक्ष में आहरित, हर महीने की 10 तारीख तक प्रचलित छूट और उसके बाद पालिका केंद्र, नई दिल्ली में मांग बिल के खिलाफ नकद संग्रह काउंटर पर उस महीने के लिए कोई छूट नहीं। उस माह के बाद लाइसेंस शुल्क के विलंब से भुगतान पर ब्याज एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विविध

1. दुकानों की क्लबिंग।

इंजीनियरिंग/वास्तुकार विभाग से तकनीकी व्यवहार्यता प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर

2. व्यापार परिवर्तन
आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के 30 दिनों के भीतर
3. शिकायतों का निवारण

निदेशक (संपदा) द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर अपराह्न 3 बजे से 4 बजे के बीच लेकिन इसे आगे के निर्देशों के अधीन बदला जा सकता है यदि कोई हो।