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ताजा स्वास्थ्य लाइसेंस

लाइसेंस के लिए प्रक्रिया:-

1.  आवेदन पत्र कमरा नं. 1015, 10वीं मंजिल पालिका केंद्र, और पालिका सुविधा केंद्र, पालिका भवन, नेताजी नगर सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच। इन प्रपत्रों को एनडीएमसी की वेब साइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

2.  सभी आवश्यक कागजात के साथ विधिवत भरे हुए फॉर्म उपरोक्त स्थानों और समय पर जमा किए जा सकते हैं।

3.  अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पाए जाने पर आवेदन या स्थापना में कमियों के बारे में व्यक्ति को सूचित किया जाएगा

4.  सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर लाइसेंस फॉर्म जमा करने के एक महीने के भीतर प्रदान/नवीकृत किया जाएगा।

5.  लाइसेंस 3 साल के लिए 1-4-2005 से जारी किया जाएगा

विभिन्न ट्रेडों एवं मदों के संबंध में जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस इस प्रकार है:-

प्रोसेसिंग फीस की दरें इस प्रकार होंगी:-

ए) यू / एस 327 - रु। 500.00

  1. यू / एस 330 - रु। 250.00
  2. धारा 331 -
    स्टॉल, कियोस्क - रु. 250.00
     रेस्टोरेंट - रु. 1000.00
    होटल - रु. 1000.00
    5 सितारे होटल - रु. 5000.00
  3. धारा 332 - रु. 1000.00

उपरोक्त प्रसंस्करण शुल्क एक बार के लिए होगा अर्थात लाइसेंस प्रदान करते समय।

बी) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए, प्रसंस्करण शुल्क रुपये होगा। 100 / - केवल सभी अनुभागों के तहत।

 
विभिन्न ट्रेडों के लिए लाइसेंस शुल्क दरें
विभिन्न ट्रेडों के लिए स्वीकृत लाइसेंस शुल्क दरें इस प्रकार हैं: -
 
अधिनियम की धारा 325 के तहत लाइसेंस के लिए शुल्क
 
अधिनियम की धारा 325 के संबंध में मानव उपभोग के लिए मांस, मछली आदि की बिक्री के लिए किसी भी परिसर के उपयोग के लाइसेंस के लिए, परिषद द्वारा अधिकतम रु. 500/- प्रति वर्ष।
 
 अधिनियम की धारा 327 के तहत लाइसेंस के लिए शुल्क
दी जाने वाली अनुमतियों और धारा 327 के तहत जारी किए जाने वाले लाइसेंस के संबंध में, अधिनियम में प्रावधान है कि शुल्क रुपये से अधिक नहीं होगा। 500/-, धारा 327 के लिए इस तरह के शुल्क के रूप में अधिकतम रुपये निर्धारित किया जा सकता है। 500/-
 
 अधिनियम की धारा 330 के तहत लाइसेंस के लिए शुल्क
 
हॉइंग के लिए लाइसेंस का उपयोग धारा 330 के तहत किया जाता है। फेरीवालों के मामले में वेंडिंग कमेटी में विचार किया जा रहा है और फेरीवालों से लाइसेंस शुल्क जो सुधीर मदन वी / एस एमसीडी पेट अन्य के मामले में सुपरमे कोर्ट के निर्देशों से आच्छादित हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत परिषद द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार तय किया जाएगा।

साइकिल आदि पर फेरी लगाने के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क के संबंध में, लाइसेंस शुल्क अधिकतम स्वीकृत किया जा सकता है, जिसका सुझाव नीचे दिया गया है: -

(मैं) बिना कटे फल और सब्जी आदि के लिए साइकिल पर घूमना। रु. 1000/-
(ii) प्रत्येक पानी ट्रॉली के लिए रु. 1000/-
(iii) ट्राली पर आइसक्रीम की बिक्री के लिए (प्रति ट्राली) रु. 1000/-
(iv) शेफ कार्ट के लिए रु. 5000/-
(वी) वेंगिस रु. 1000/-

(i),(ii) और (v) के लिए लाइसेंस शुल्क के निर्धारण को स्थगित रखा गया है।

धारा 331

भोजनालय :-  अनुज्ञप्ति धारा 331 के अंतर्गत आने वाली मदों के लिए जारी किया जाना है 
। वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क अधिकतम निम्न प्रकार स्वीकृत किया जा सकता है:-

 S.no

मद

वार्षिक शुल्क रुपये में

1. 
स्टॉल/कियोक (केवल जहां निदेशक संपदा की अनुमति उपलब्ध हो) रु. 500/-
2.
डीएमएस / मदर डेयरी बूथ रु. 250/-
3.
लॉजिंग हाउस (20 बिस्तर तक) रु. 2000/-
4.
छात्रावास/अतिथि गृह (20 से 50 बिस्तर) रु. 5000/-
5.
बोर्डिंग हाउस (50 से 100 बिस्तर) रु. 10,000/-
(100 बिस्तर से ऊपर) रु. 20,000/-
(पांच सितारा) रु. 50,00/-
6.
चाय की दुकान रु. 500/-
7.
कॉफी शॉप (50 की सीट तक) रु. 5000/-
8.
कैफे (50 की सीट तक) रु. 5000/-
9.
रेस्टोरेंट (50 से अधिक सीटें) रु. 10,000/-
10. 
मीठे मांस की दुकान रु. 1000/-
1 1।
कार्यालय कैंटीन रु. 1000/-
12.
अधिनियम की धारा 331 के तहत जारी किया जाने वाला कोई अन्य लाइसेंस और उपरोक्त सूची में शामिल नहीं है रु. 5000/-

प्रत्येक रेस्तरां/कैफे/कॉफी शॉप आदि के लिए अलग से लाइसेंस लेना होगा और होटल आदि के

लाइसेंस

में शामिल नहीं होगा। अधिनियम की धारा 332 के तहत लाइसेंस सिनेमा हाउस, सर्कस आदि के लिए लाइसेंस शुल्क के तहत धारा 332 का उपयोग किया जा रहा है। जनता द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है: -
ज्यादा से ज्यादा
1.
थिएटर रु. 1000/-
2. 
सर्कस रु. 1000/-
3.
सिनेमा हाउस रु. 5000/-
4.
डांसिंग हॉल रु. 5000/- (होटलों में)
5.
क्लब रु. 5000/-
6.
जिम रु. 1000/-
35.

मांस और पोल्ट्री उत्पाद की बिक्री

20.00

व्यापारियों की सूची

1.  बेकिंग
2.  सिनेमैटोग्राफ फिल्में,
3.  किसी भी प्रक्रिया द्वारा सिनेमैटोग्राफ फिल्म की शूटिंग,
4.  मिर्च या मसाला या मकई या बीज का उपचार, यांत्रिक तरीकों से पीसना
5.  नील या अन्य रंगों में कपड़ा, धागा या चमड़ा, रंगाई या छपाई
6.  कपड़ा या धागा विरंजन
7.  ईटिंग हाउस या खानपान प्रतिष्ठान,
8.  अनाज पार्चिंग रखना
9.  मूंगफली के दाने, इमली के बीज या कोई अन्य बीज, पार्चिंग
10.  हेयर ड्रेसिंग सैलून या नाई की दुकान। एक खाल या खाल रखना, चाहे वह कच्चा हो या सूखा।
11.  टैनिंग, प्रेसिंग या पैकिंग लॉन्ड्री शॉप,
12. चमड़े का सामान,
13.  यांत्रिक साधनों से विनिर्माण
14.  लिथो प्रेस
15.  आवास गृह।
16.  धातु, ढलाई
17.  कीमती धातुएं, उनकी रिफाइनिंग या उन्हें कढ़ाई से निकालना।
18.  प्रिंटिंग प्रेस।
19.  मिठाई की दुकान, उस परिसर को छोड़कर जहां पहले से ही खाने के घर के रूप में लाइसेंस है।
20.  के व्यापार या व्यापार या व्यापार से जुड़े किसी भी ऑपरेशन को ले जाना-
  1. ऑटोकार या ऑटोसाइकिल सर्विसिंग या मरम्मत।
  2. लोहार
  3. कॉपरस्मिथी
  4. विद्युत
  5. ग्लास बेवलिंग
  6. कांच काटना
  7. ग्लास पॉलिशिंग
  8. सुनार
  9. मार्बल कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रेसिंग या पॉलिशिंग।
  10. धातु (लौह या अलौह या सुरमा लेकिन पिछली धातु को छोड़कर) धातु को हथौड़े से काटना या उपचारित करना, भरना, पॉलिश करना, गर्म करना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा धातु के कुछ भी या संयोजन करना।
  11. फोटोग्राफी स्टूडियो
  12. रेडियो (वायरलेस रिसीविंग सेट) बिक्री, मरम्मत, सर्विसिंग या निर्माण।
  13. सिल्वरस्मिथी।
  14. शक्ति की सहायता से कपास, रेशम, कला रेशम, या जूट या ऊन की कताई या बुनाई।
  15. स्टोन ग्राइंडिंग, कटिंग, ड्रेसिंग या पॉलिशिंग।
  16. यांत्रिक या विद्युत शक्ति द्वारा लकड़ी या लकड़ी काटने या काटने।
  17. टिनस्मिथी।
  18. धोबी का धंधा।
  19. बिजली, गैस या किसी भी प्रक्रिया द्वारा धातु की वेल्डिंग।

21.  विनिर्माण। पार्चिंग, पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी भी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, चाहे निम्नलिखित में से कोई भी वस्तु हो।

  1. सोडा वाटर
  2. बैकेलाइट माल।
  3. बीड़ी (स्वदेशी सिगरेट), सूंघना, सिगार या सिगरेट।
  4. बिटुमेन
  5. ब्लास्टिंग पाउडर।
  6. हड्डियाँ।
  7. हाथ की शक्ति से ईंटें या टाइलें।
  8. यांत्रिक शक्ति से ईंटें या टाइलें।
  9. ब्रश।
  10. मोमबत्तियाँ।
  11. कैटगट।
  12. सेल्युलाइड या सेल्युलाइड सामान।
  13. सीमेंट कंक्रीट डिजाइन या मॉडल।
  14. चारकोल।
  15. रासायनिक।
  16. सिनेमैटोग्राफ फिल्में किसी भी व्यापार के संबंध में स्ट्रिपिंग।
  17. प्रसाधन सामग्री या शौचालय का सामान।
  18. कपास, सूती कचरा, सूती कचरा, सूती धागा, रेशम, रेशमी धागा, रेशम, जिसमें बेकार धागा, कला रेशम, कला रेशम अपशिष्ट, कला रेशमी धागा ऊन या ऊनी कचरा या अपशिष्ट शामिल है।
  19. कपास के बीज।
  20. दम्मर।
  21. डायनामाइट।
  22. मोटा
  23. आतिशबाजी
  24. सन।
  25. छपाई, लेखन, मुद्रांकन आदि के लिए स्याही।
  26. गैस
  27. घी
  28. कांच या कांच के लेख
  29. बारूद
  30. भांग
  31. बर्फ (सूखी बर्फ सहित)
  32. कीटनाशक या कीटाणुनाशक।
  33. चमड़े का कपड़ा या रेक्सीन कपड़ा या वाटर प्रूफ कपड़ा।
  34. नींबू।
  35. अलसी का तेल।
  36. प्रकाश व्यवस्था के लिए मैच (बंगाल मैचों सहित)।
  37. गद्दे और तकिए।
  38. ऑफल।
  39. तेल का कपड़ा।
  40. पेट्रोलियम के अलावा अन्य तेल (या तो यांत्रिक शक्ति से या हाथ की शक्ति से या बैल या किसी अन्य जानवर द्वारा संचालित घानी), फार्मास्युटिकल या चिकित्सा उत्पाद।
  41. रबड़ या रबड़ का सामान।
  42. पेंट।
  43. कागज या कार्डबोर्ड।
  44. खाल से बीनने वाले।
  45. आवाज़ का उतार - चढ़ाव।
  46. प्लास्टिक का सामान।
  47. हाथ की शक्ति से मिट्टी के बर्तन।
  48. यांत्रिक या हस्त शक्ति के अलावा किसी अन्य शक्ति द्वारा मिट्टी के बर्तन।
  49. सेनेटरी वेयर या चाइना वेयर।
  50. साबुन।
  51. चीनी
  52. मिठाई और कन्फेक्शनरी सामान।
  53. तेल
  54. टार।
  55. वार्निश।
  56. लकड़ी के फर्नीचर, बक्से, बैरल, खोका, या लकड़ी या प्लाईवुड या चंदन के अन्य लेख।

भाग-11- ऐसी वस्तुएँ जो बिना लाइसेंस के किसी भी परिसर में संग्रहित नहीं की जा सकतीं।

हींग।, राख, बांस, बीड़ी के पत्ते, ब्लास्टिंग पाउडर, रक्त, हड्डियों, हड्डी का भोजन या हड्डी का पाउडर। चम्फर, कैल्शियम कार्बाइड, कार्डबोर्ड, सेल्युलाइड या सेल्युलाइड सामान, चारकोल, रसायन, तरल, रसायन, गैर-तरल, मिर्च, क्लोरेट मिश्रण, सिनेमैटोग्राफ फिल्म-गैर ज्वलनशील या एसीटेट या सुरक्षा आधार, दबाए गए गांठों या बोरा में कपड़ा, कपड़ा या कपास ऊन, रेशम कला रेशम, आदि के कपड़े। कोयला, नारियल फाइबर, कोक, यौगिक गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस, एसिटिलीन गैस आदि। खोपरा, कपास कहोक सर्जिकल कॉटन और सिल्की कॉटन, कॉटन रिफ्यूज या वेस्ट या कॉटन यार्न रिफ्यूज या वेस्ट, कॉटन सीड, डेटोनेटर, ड्राई लीव्स, डायनामाइट, एक्सप्लोसिव पेंट जैसे नाइट्रो-सेल्युलोज पेंट, लाह पेंट, इनेमल पेंट आदि, फैट, फेल्ट, जुर्माना, जलाऊ लकड़ी, आतिशबाजी,मछली (सूखी), सन, फुलमिनेट, चांदी का फुलमिनेट 4, जिलेटिन, गेलिग्नाइट, घास, गन-कॉटन, गनपाउडर, गनी बैग, बाल, घास या चारा, गांजा, हेसिन कपड़ा (गनी बैग कपड़ा छुपाता है (सूखा) छुपाता है (कच्चा) खुर, सींग, धूप या आराम, जूट, खोका, बक्से बैरल, फर्नीचर या लकड़ी के अन्य लेख, लाख, चमड़ा, प्रकाश के लिए माचिस (बंगाल माचिस सहित), मिथाइलेटेड स्पिरिट, विकृत स्पिरिट या फ्रेंच पॉलिश, नेट्रो कंपाउंड \, नेट्रो सेल्युलोज, नेट्रो ग्लिसरीन, नेट्रो मिश्रण ऑफल, पेट्रोलियम के अलावा अन्य तेल, बादाम सहित तिलहन, लेकिन कपास के बीज, तेल कागज या पुराने समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं आदि सहित बेकार कागज को छोड़कर। पैकिंग सामग्री पेपर कटिंग, भूसी, धूल आदि। पेंट, पुराने कागज के अलावा अन्य कागज़ की गांठें या ढीले या रिम में, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में परिभाषित खतरनाक पेट्रोलियम के अलावा,फास्फोरस, प्लास्टिक या प्लास्टिक के सामान, प्लाईवुड, लत्ता, जिसमें छोटे टुकड़े या कपड़े की कटाई, हेसियन कपड़ा, बोरी, कपड़ा, रेशम, कला रेशम या ऊनी कपड़े शामिल हैं। , रोसिन या दम्मर बत्तर, जिसे राल, सेफ्टी फ़्यूज़, फॉग सिग्नल, कार्ट्रिज आदि के रूप में जाना जाता है, साल्टपेट्रे, सैंडलवुड, सिल्क वेस्ट, या सिल्क यार्न वेस्ट, आर्ट सिल्क वेस्ट, या आर्ट सिल्क यार्न वेस्ट, सिसल फाइबर, स्किन्स रॉ या ड्राय, स्ट्रॉ, सल्फर, टॉलो, टार, पिच, डेमर या बिटुमेन, तिरपाल, थिनर, टिम्बर, तारपीन, वार्निश, ऊन (कच्चा), बेकार यार्न के अलावा यार्न।या आर्ट सिल्क यार्न वेस्ट, सिसाल फाइबर, स्किन्स रॉ या ड्राई, स्ट्रॉ, सल्फर, टॉलो, टार, पिच, डेमर या बिटुमेन, तिरपाल, थिनर, टिम्बर, तारपीन, वार्निश, ऊन (कच्चा), बेकार यार्न के अलावा यार्न।या आर्ट सिल्क यार्न वेस्ट, सिसाल फाइबर, स्किन्स रॉ या ड्राई, स्ट्रॉ, सल्फर, टॉलो, टार, पिच, डेमर या बिटुमेन, तिरपाल, थिनर, टिम्बर, तारपीन, वार्निश, ऊन (कच्चा), बेकार यार्न के अलावा यार्न।