किसी भी निर्माण को स्वीकृत योजनाओं के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए, स्वीकृत योजनाओं की अवहेलना करने वाले किसी भी अनधिकृत निर्माण को एनडीएमसी अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत सील / ध्वस्त किया जा सकता है। ऐसी संपत्ति खरीदने या किराए पर लेने वाले व्यक्ति भी ऐसा ही करेंगे। अपने जोखिम और लागत पर। |
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शुल्क और अन्य शुल्क कैसे जमा करें |
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