नगर आवास विभाग भारत सरकार के आवास नियमों के अनुसार और समय-समय पर परिषद द्वारा पारित नियमों के अनुसार नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करता है।
विभाग वर्ष-दर-वर्ष आधार पर तैयार की गई वरिष्ठता सूची के आधार पर आवासों का आवंटन करता है और अनुरोध के आधार पर आवास परिवर्तन की अनुमति देता है।