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भूमिकायें और उत्तरदायित्व

कार्मिक विभाग एनडीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित स्थापना मामलों को देखता है। कार्य में नई नियुक्तियां, अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश/ वेतन वृद्धि का अनुदान, टीबीपीएस, एमएसीपी, एलटीसी मामलों का प्रसंस्करण, स्थानांतरण और पोस्टिंग, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर बकाया के निपटान के लिए मामलों का प्रसंस्करण, आरटीआई मामले, पीजीएमएस मामले शामिल हैं। और अन्य सेवा मामले। कामकाज में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति भी शामिल है।

एनडीएमसी के विभिन्न विभागों द्वारा दिहाड़ी मजदूरों को भी दैनिक कार्यों में लगाया जाता है। कुछ वर्षों की सेवा प्रदान करने के बाद, मस्टर रोल/अनौपचारिक श्रम पर लगे कर्मचारियों को आरएमआर में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिषद द्वारा समय-समय पर अपनाई गई नीति/दिशा-निर्देशों के अनुसार आरएमआर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाता है। अल्पकालिक रिक्तियों को भी अनुबंध के आधार पर भरा जाता है।

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, सभी समूह 'ए' नियुक्तियां यूपीएससी द्वारा की जाती हैं। समूह 'ए' पद पर पदोन्नति आयोग के परामर्श से की जाती है। समूह 'बी' और 'सी' पदों पर नियुक्ति के लिए, एनडीएमसी के अनुमोदित भर्ती नियमों के आधार पर दिल्ली सेवा अधीनस्थ चयन बोर्ड को रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं। ग्रुप 'डी' की नियुक्तियां एनडीएमसी द्वारा मौजूदा आरएमआर/टीएमआर/तदर्थ में से आंतरिक रूप से की जाती हैं।

विभागीय पदोन्नति के लिए, डीपीसी को अनुमोदित आरआर में निर्धारित नियमों के अनुसार अनुमोदित संरचना के अनुसार आयोजित किया जाता है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के मामलों की जांच के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है।

एनडीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के सामान्य कल्याण के कुछ मामलों के लिए, परिषद ने समय-समय पर नीतिगत निर्णय लिए हैं और जिसका लाभ पात्र कर्मचारियों को दिया जाता है। इसमें एसओजी परीक्षा में शामिल होना और जूनियर असिस्टेंट के टाइप टेस्ट का आयोजन शामिल है। उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि जारी करने के उद्देश्य से।

अधिकारियों/अधिकारियों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कार्यालय प्रबंधन और नियमों पर लघु पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रायोजित किया जाता है।

कार्मिक विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है कि सरकार के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीएच के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भारत के दिशा-निर्देशों के।