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स्वास्थ्य लाइसेंसिंग

स्वास्थ्य विभाग एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 325, 330, 331, 327 के तहत लाइसेंस जारी करता है। विवरण इस प्रकार है: -

धारा 325

कच्चे मांस, चिकन और कुक्कुट का व्यवसाय करने वाली दुकानें।

धारा 330

1.  साइकिल पर दूध की बिक्री 
2.  हाथ गाड़ी पर वातित जल। 
3.  साइकिल पर सब्जियां। 
4.  साइकिल पर बिना कटे फल। 
5.  रेफ्रिजेरेटेड पानी की ट्रॉली। 
6.  मांस और कुक्कुट उत्पाद की बिक्री। 
7.  ठेले पर बर्फ की बिक्री। 
8.  पुशकार्ट पर आइसक्रीम। 
9.  चन्ना मूंगफली

धारा 331

1.  रेस्टोरेंट। 
2.  कियोस्क/पान थारा 
3.  स्टॉल और दुकानें 
4.  केटरिंग वैन 
5.  दूध और सब्जी बूथ (मदर डेयरी)

धारा 327(1)- भाग-1

व्यापार से जुड़े निम्नलिखित में से कोई भी व्यापार या संचालन करना: -
1. बेकिंग 
2.  सिनेमैटोग्राफ फिल्में, 
3.  किसी भी प्रक्रिया द्वारा सिनेमैटोग्राफ फिल्म की शूटिंग, 
4.  मिर्च या मसाला या मकई या बीज का उपचार, यांत्रिक तरीकों से पीसना 
5.  नील या अन्य रंगों में कपड़ा, सूत या चमड़ा, रंगाई या छपाई 
6.  कपड़ा या सूत विरंजन 
7.  ईटिंग हाउस या खानपान प्रतिष्ठान, 
8.  अनाज पार्चिंग रखना 
9.  मूंगफली के दाने, इमली के बीज या कोई अन्य अन्य बीज, पार्चिंग 
10.  हेयर ड्रेसिंग सैलून या नाई की दुकान। एक खाल या खाल रखना, चाहे वह कच्चा हो या सूखा। 
11.  टैनिंग, प्रेसिंग या पैकिंग लॉन्ड्री शॉप
12.  चमड़े का सामान, 
13.  यांत्रिक साधनों से निर्माण 
14.  लिथो प्रेस 
15.  लॉजिंग हाउस। 
16.  धातु, ढलाई 
17.  कीमती धातुएं, उन्हें परिष्कृत करना या उन्हें कढ़ाई से निकालना। 
18.  प्रिंटिंग प्रेस। 
19.  मिठाई की दुकान, उस परिसर को छोड़कर जहां पहले से ही खाने के घर के रूप में लाइसेंस है। 
20.  के व्यापार या व्यापार या व्यापार से जुड़े किसी भी ऑपरेशन को ले जाना-

  1. ऑटो, कार या ऑटोरिक्शा की सर्विसिंग या रिपेयरिंग।
  2. लोहार
  3. ताम्रकार
  4. विद्युत
  5. ग्लास बेवलिंग
  6. कांच काटना
  7. ग्लास पॉलिशिंग
  8. सुनार
  9. मार्बल कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रेसिंग या पॉलिशिंग।
  10. धातु (लौह या अलौह या सुरमा लेकिन पिछली धातु को छोड़कर) धातु को हथौड़े से काटना या उपचार करना, ड्रिलिंग प्रेसिंग फिलिंग, पॉलिशिंग, हीटिंग या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा धातु के कुछ भी या संयोजन भागों द्वारा।
  11. फोटोग्राफी स्टूडियो
  12. रेडियो (वायरलेस रिसीविंग सेट) बिक्री, मरम्मत, सर्विसिंग या निर्माण।
  13. सिल्वरस्मिथ।
  14. शक्ति की सहायता से कपास, रेशम, कला रेशम, या जूट या ऊन की कताई या बुनाई।
  15. स्टोन ग्राइंडिंग, कटिंग, ड्रेसिंग या पॉलिशिंग।
  16. यांत्रिक या विद्युत शक्ति द्वारा लकड़ी या लकड़ी काटने या काटने।
  17. टिनस्मिथ।
  18. धोबी आदमी का व्यापार।
  19. बिजली, गैस या किसी भी प्रक्रिया द्वारा धातु की वेल्डिंग।

21.  विनिर्माण। पार्चिंग, पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी भी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, चाहे निम्नलिखित में से कोई भी वस्तु हो।

  1. सोडा वाटर
  2. बैकेलाइट माल।
  3. बीड़ी (स्वदेशी सिगरेट), सूंघना, सिगार या सिगरेट।
  4. बिटुमेन
  5. ब्लास्टिंग पाउडर।
  6. हड्डियाँ।
  7. हाथ की शक्ति से ईंटें या टाइलें।
  8. यांत्रिक शक्ति से ईंटें या टाइलें।
  9. ब्रश।
  10. मोमबत्तियाँ।
  11. कैटगट।
  12. सेल्युलाइड या सेल्युलाइड सामान।
  13. सीमेंट कंक्रीट डिजाइन या मॉडल।
  14. चारकोल।
  15. रासायनिक।
  16. सिनेमैटोग्राफ फिल्में किसी भी व्यापार के संबंध में स्ट्रिपिंग।
  17. प्रसाधन सामग्री या शौचालय का सामान।
  18. कपास, सूती कचरा, सूती कचरा, सूती धागा, रेशम, रेशमी धागा, रेशम, जिसमें बेकार धागा, कला रेशम, कला रेशम अपशिष्ट, कला रेशमी धागा ऊन या ऊनी कचरा या अपशिष्ट शामिल है।
  19. कपास के बीज।
  20. दम्मर।
  21. बारूद
  22. मोटा
  23. आतिशबाजी
  24. सन।
  25. छपाई, लेखन, मुद्रांकन आदि के लिए स्याही।
  26. गैस
  27. घी
  28. कांच या कांच के लेख
  29. बारूद
  30. भांग
  31. बर्फ (सूखी बर्फ सहित)
  32. कीटनाशक या कीटाणुनाशक।
  33. चमड़े का कपड़ा या रेक्सीन कपड़ा या वाटर प्रूफ कपड़ा।
  34. नींबू।
  35. अलसी का तेल।
  36. प्रकाश व्यवस्था के लिए मैच (बंगाल मैचों सहित)।
  37. गद्दे और तकिए।
  38. आंतरिक अंगों
  39. तेल का कपड़ा।
  40. पेट्रोलियम के अलावा अन्य तेल (या तो यांत्रिक शक्ति से या हाथ की शक्ति से या बैल या किसी अन्य जानवर द्वारा संचालित घनी),
  41. दवा या चिकित्सा उत्पाद।
  42. रबड़ या रबड़ का सामान।
  43. पेंट।
  44. कागज या कार्डबोर्ड।
  45. खाल से बीनने वाले।
  46. आवाज़ का उतार - चढ़ाव।
  47. प्लास्टिक का सामान।
  48. हाथ की शक्ति से मिट्टी के बर्तन।
  49. यांत्रिक या हस्त शक्ति के अलावा किसी अन्य शक्ति द्वारा मिट्टी के बर्तन।
  50. सेनेटरी वेयर या चाइना वेयर।
  51. साबुन।
  52. चीनी
  53. मिठाई और कन्फेक्शनरी सामान।
  54. तेल
  55. टार।
  56. वार्निश।
  57. लकड़ी के फर्नीचर, बक्से, बैरल, खोका, या लकड़ी या प्लाईवुड या चंदन के अन्य लेख।

भाग-11- ऐसी वस्तुएँ जो बिना लाइसेंस के किसी भी परिसर में संग्रहित नहीं की जा सकतीं।
हींग, राख, बांस, बीड़ी के पत्ते, ब्लास्टिंग पाउडर, रक्त, हड्डियों, हड्डी का भोजन या हड्डी का पाउडर। कैम्फर, कैल्शियम कार्बाइड, कार्डबोर्ड, सेल्युलाइड या सेल्युलाइड सामान, चारकोल, रसायन, तरल, रसायन, गैर-तरल, मिर्च, क्लोरेट मिश्रण, सिनेमैटोग्राफ फिल्म-गैर ज्वलनशील या एसीटेट या सुरक्षा आधार, दबाए गए गांठों या बोरा में कपड़े, के कपड़े कपास ऊन, रेशम, कला रेशम, आदि कोयला, नारियल फाइबर, कोक, यौगिक गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस, एसिटिलीन गैस आदि। खोपरा, कपास सहित कहोक सर्जिकल कॉटन और सिल्की कॉटन, कॉटन रिफ्यूज या वेस्ट या कॉटन यार्न रिफ्यूज या वेस्ट, कॉटन सीड, डेटोनेटर, ड्राई लीव्स, डायनामाइट, एक्सप्लोसिव पेंट जैसे नाइट्रो-सेल्युलोज पेंट, लाह पेंट, इनेमल पेंट आदि, फैट, फेल्ट, फाइन , जलाऊ लकड़ी, आतिशबाजी, मछली (सूखे), सन,फुलमिनेट, सिल्वर, जिलेटिन, गेलिग्नाइट, घास, गन-कॉटन, गनपाउडर, गनी बैग्स, बाल, घास या चारा, गांजा, हेसियन क्लॉथ (गन्नी बैग क्लॉथ हाइड्स (सूखे) हाइड (कच्चा) खुर, हॉर्न, धूप या आसानी का फुलमिनेट , जूट, खोका, बक्से बैरल, फर्नीचर या लकड़ी के अन्य लेख, लाख, चमड़ा, प्रकाश के लिए माचिस (बंगाल माचिस सहित), मिथाइलेटेड स्पिरिट, विकृत स्पिरिट या फ्रेंच पॉलिश, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो सेल्यूलोज, नाइट्रो ग्लिसरीन, नाइट्रो मिश्रण ऑफल पेट्रोलियम के अलावा तेल, बादाम सहित तिलहन, लेकिन कपास के बीज, तेल कागज या पुराने समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं आदि सहित बेकार कागज को छोड़कर। पैकिंग सामान पेपर कटिंग, भूसी, धूल इत्यादि, पेंट, पुराने पेपर के अलावा पेपर पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, फॉस्फोरस में परिभाषित खतरनाक पेट्रोलियम के अलावा दबाया हुआ गांठें या ढीला या रिम में, पेट्रोलियम,प्लास्टिक या प्लास्टिक के सामान, प्लाइवुड, लत्ता, जिसमें छोटे टुकड़े या कपड़े की कटिंग, हेसियन कपड़ा, बोरी, कपड़ा, रेशम, कला रेशम या ऊनी कपड़ा शामिल है। , रोसिन या दम्मर बत्तर, जिसे राल, सेफ्टी फ़्यूज़, फॉग सिग्नल, कार्ट्रिज आदि के रूप में जाना जाता है, साल्टपेट्रे, सैंडलवुड, सिल्क वेस्ट, या सिल्क यार्न वेस्ट, आर्ट सिल्क वेस्ट, या आर्ट सिल्क यार्न वेस्ट, सिसल फाइबर, स्किन्स रॉ या ड्राय, स्ट्रॉ, सल्फर, टॉलो, टार, पिच, डेमर या बिटुमेन, तिरपाल, थिनर, टिम्बर, तारपीन, वार्निश, ऊन (कच्चा), बेकार यार्न के अलावा यार्न।खाल कच्ची या सूखी, स्ट्रॉ, सल्फर, टोलो, टार, पिच, डामर या बिटुमेन, तिरपाल, पतला, लकड़ी, तारपीन, वार्निश, ऊन (कच्चा), अपशिष्ट यार्न के अलावा यार्न।खाल कच्ची या सूखी, स्ट्रॉ, सल्फर, टोलो, टार, पिच, डामर या बिटुमेन, तिरपाल, पतला, लकड़ी, तारपीन, वार्निश, ऊन (कच्चा), अपशिष्ट यार्न के अलावा यार्न।

फूड हैंडलर यूनिट: पहली मंजिल, एनडीएमसी पॉलीक्लिनिक, 37 शहीद भगत सिंह मार्ग

मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट / इनोक्यूलेशन सर्टिफिकेट

चिकित्सा जांच/टीकाकरण के 72 घंटों के भीतर जारी किया जाएगा


अन्य सेवाएं

1.

पशु चिकित्सा अस्पताल
डॉ. प्रमोद कुमार, मेड। अधीक्षक, मोबाइल: 9811238482, फोन: 24672161

ओपीडी का समय - दो पालियों में सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक और दोपहर 02:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक, सर्जरी और एक्स-रे - सुबह 9:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक, रविवार और अवकाश - सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक (केवल आपातकालीन स्थिति में) )-कोई आंतरिक सुविधा नहीं

2.

मवेशी खतरा/बंदर खतरा 
दूरभाष: 23348300, 23348301

शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कॉल अटेंड की जाएगी।

3.

आवारा कुत्ते 
डॉ. संजय, मोबाइल: 8750034187, फोन: 23348300,23348301

शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी।

4.

मलेरिया रोधी ऑपरेशन 
फोन: 23366648, 23340108

i)  लार्वा रोधी ऑपरेशन: मार्च से अक्टूबर
ii)   घरों में फोकल छिड़काव: पड़ोस में मलेरिया/डेंगू की घटनाओं की रिपोर्ट के तुरंत बाद