एनडीएमसी द्वारा समाज कल्याण योजना के तहत ऐसे जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता के लिए सामाजिक सहायता की एक योजना चलाई जा रही है जो आवेदन की तारीख से कम से कम 5 साल पहले से एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में रह रहे हैं और नियमों से आच्छादित हैं। जैसा कि इस योजना के तहत निर्दिष्ट है। इस योजना के लिए प्रावधान है:- |
मैं) |
रुपये का अनुदान ऐसे व्यक्तियों को 1000/- रुपये प्रतिमाह, जिन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जिनके पास कोई सहायता या आय का स्रोत नहीं है। |
ii) |
ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को नकद सहायता जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और जिनके बच्चे कमाने वाले हैं जिनकी आय रुपये से अधिक नहीं है। 200 / - व्यक्तिगत रूप से और प्रत्येक का अपना परिवार है। |
iii) |
ऐसे विकलांग और विकलांग व्यक्तियों को अनुदान जिनके पास आय का कोई सहारा और साधन नहीं है और दुर्घटना, बीमारी या जन्मजात दोष के कारण काम करने के लिए पूरी तरह से अंधे या स्थायी रूप से अक्षम हैं और वृद्ध व्यक्ति के रूप में अनुदान प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। |
iv) |
अनुदान ऐसी विधवाओं/निरंतर पत्नियों को देय है जिनके पास आय का कोई सहारा या साधन नहीं है। |
वी) |
पात्र व्यक्तियों को वस्तु के रूप में सहायता जैसे सिलाई मशीन, रजाई, स्वैटर, कंबल आदि के प्रावधान के संदर्भ में, जैसा भी मामला हो, उन्हें कोई मासिक या कोई अन्य अनुदान नहीं दिया जाता है। |
vi) |
पात्र व्यक्तियों को नकद में एक तदर्थ अनुदान बशर्ते कि कोई मासिक या कोई अन्य अनुदान न दिया गया हो। |
vii) |
नकद सहायता के अलावा, योग्य व्यक्तियों को विशेष उपकरण जैसे कृत्रिम अंग, बैसाखी की जोड़ी, सर्जिकल बूट, व्हील चेयर, स्प्लिंट, स्पाइरल ब्रेस, श्रवण उपकरण, चश्मा आदि की आपूर्ति की जा सकती है। |
viii) |
निराश्रित बच्चे या ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है और जिन्होंने 15 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, वे भी कठिनाई के आधार पर अनुदान के भुगतान के पात्र हैं। |
नोट: अनुदान के लिए आवेदन एनडीएमसी के कल्याण विभाग से उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में करना होगा। |