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सामान्य

 

     उन बहुमंजिला भवनों के मामले में जो प्रारंभिक चरण में टीओसी के आधार पर विद्युत कनेक्शन प्रदान कर विद्युतीकृत हो चुके हैं, चुनाव करें। ऐसे प्रकरणों में भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र मांगे बिना कनेक्शन स्वीकृत किया जा रहा है। हालांकि उक्त चुनाव. कनेक्शन निर्माण के पूरा होने की आवश्यकता के संबंध में लंबित उच्च न्यायालय के मामले के अंतिम निर्णय के अधीन हैं। साथ ही रु. ऐसे मामलों में कनेक्शन जारी करने के लिए 1000/- प्रति किलोवाट शुल्क लिया जाता है। यह संकल्प संख्या 1 दिनांक 18-03-1999 के तहत लिए गए निर्णयों के अनुसार है।

     शादी के लिए अस्थायी कनेक्शन के मामले में आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षा राशि जमा की जा सकती है। अस्थायी कनेक्शन के विच्छेदन के बाद उपभोग के वास्तविक शुल्क के भुगतान पर उपभोक्ता ड्राफ्ट तुरंत वापस प्राप्त कर सकते हैं।

    धार्मिक स्थलों के लिए अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदक को क्षेत्र के विधायक से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि धार्मिक स्थल 31-03-1993 से पहले अस्तित्व में है।

      रुपये पर एक उपक्रम। उक्त परिसर में विद्युत के वर्तमान पुराने कनेक्शनों के भविष्य में पाये जाने पर बकाया विद्युत बिल के भुगतान हेतु 10/- का स्टाम्प पेपर विद्युत देय बकाया, यदि कोई हो, के भुगतान हेतु लिया जाता है।