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प्रवर्तन विभाग एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 225 और 226 के तहत अपने क्षेत्र में सार्वजनिक/सरकारी भूमि के फुटपाथ पर अनधिकृत विक्रेताओं/स्क्वैटर्स/झुग्गियों को हटाने और अतिक्रमण से संबंधित है।

धारा 225गलियों में चीजों को जमा करने आदि का निषेध- (1) कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष की अनुमति के बिना और ऐसे शुल्क के भुगतान पर जो वह प्रत्येक मामले में ठीक समझे, किसी भी सड़क पर या किसी भी जगह पर जमा नहीं करेगा या जमा नहीं करेगा। किसी भी गली में या किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी स्टॉल, कुर्सी, बेंच, बॉक्स, सीढ़ी, गठरी या अन्य कोई भी चीज जो उस पर अवरोध या अतिक्रमण करने के लिए खुला चैनल, नाला या कुआं हो। (2) उप-धारा (1) में कुछ भी निर्माण सामग्री पर लागू नहीं होता है।

धारा 226 . इस अधिनियम के उल्लंघन में जमा की गई या बिक्री के लिए उजागर किसी भी चीज को हटाने की शक्ति - अध्यक्ष, बिना सूचना के, हटा सकता है -

  1. कोई भी स्टॉल, कुर्सी, बेंच, बॉक्स, सीढ़ी, गठरी, या अन्य चीजें, जो इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी भी स्थान पर, रखी, जमा, प्रक्षेपित, संलग्न या निलंबित हैं।
  2. इस अधिनियम और किसी भी वाहन, पैकेज, बॉक्स या किसी अन्य चीज में या जिस पर लेख रखा गया है, के उल्लंघन में किसी भी सार्वजनिक सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर बिक्री के लिए कोई भी वस्तु जो भी हो।

इसके अलावा, प्रवर्तन विभाग दिल्ली आउटडोर नीति 2017 और दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 के अनुरूप एनडीएमसी अधिनियम की धारा 89 के तहत अनधिकृत होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, साइकिल-रिक्शा को हटाने का भी काम करता है।

धारा 89 - अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापन का प्रतिषेध, (1) किसी भी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग फ्रेम, पोस्ट या संरचना पर या किसी वाहन पर या उसके ऊपर कोई विज्ञापन खड़ा, प्रदर्शित, स्थिर या बरकरार नहीं रखा जाएगा या इस अधिनियम के तहत बनाए गए उप-नियमों के अनुसार प्रदान की गई अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना नई दिल्ली के भीतर किसी भी स्थान पर किसी भी तरह से प्रदर्शित किया जाएगा।
(2) अध्यक्ष ऐसी अनुमति नहीं देगा यदि -
(ए) विज्ञापन इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी उप-नियम का उल्लंघन करता है या
(बी) कर, यदि कोई हो, विज्ञापन के संबंध में देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
(सी) विज्ञापन कर के लिए उत्तरदायी विज्ञापन के मामले में उप धारा (2) के प्रावधान के अधीन, अध्यक्ष उस अवधि के लिए अनुमति प्रदान करेगा जिससे कर का भुगतान संबंधित है और इसके संबंध में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा ऐसी अनुमति।