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नियम और जिम्मेदारियाँ

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अनधिकृत स्क्वाटिंग/अतिक्रमण

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 के वैधानिक प्रावधान के अनुसार दिन-प्रतिदिन के आधार पर अनाधिकृत अतिक्रमणकारियों / फेरीवालों / अतिक्रमणों / पार्किंगों को हटाया जा रहा है और उनके जब्त / जब्त माल को प्रवर्तन स्टोर यानी लक्ष्मी बाई नगर, काली बाड़ी, उद्यान मार्ग और ओखला कंपोस्ट प्लांट में जमा कर दिया गया है।

2

तहबाज़री

कुल 917 तहबाजारी धारक हैं, जिनमें से 741 थरेजा सत्यापित के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त चतुर्वेदी समिति द्वारा अधिकृत किया गया है और 176 को प्रवर्तन विभाग, एनडीएमसी द्वारा अधिकृत पुरानी तहबाजारी धारक के रूप में जाना जाता है। तहबाजारी के आधार पर पुनर्वास उपाय के रूप में किए गए आवंटन और अब "स्ट्रीट वेंडर (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम 2014 और स्ट्रीट वेंडर्स योजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा जिसे दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

3

स्टालों

सभी स्टॉल एनडीएमसी क्षेत्र में थरेजा सत्यापित अवैध निवासियों को आवंटित किए गए थे।

4

टैक्सी स्टैंड

एनडीएमसी क्षेत्र (लकड़ी और चिनाई) में 104 टैक्सी बूथ हैं। इसके अलावा, एनडीएमसी द्वारा नीतिगत निर्णय के रूप में टैक्सी बूथों के आवंटन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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विज्ञापनों

एनडीएमसी क्षेत्र में होर्डिंग लगाने की नीति भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित बाहरी विज्ञापन नीति 2008/2017 के अनुसार संचालित होती है। एनडीएमसी क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी, एनडीएमसी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी होर्डिंग की अनुमति नहीं है। अनधिकृत होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, दीवार पेंट को हटाना भी डीओएपी 2017 और दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 के तहत शासित है।

टेलीफोन/पीसीओ बूथ

1998 तक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास उपाय के रूप में नाममात्र शुल्क पर टेलीफोन / पीसीओ बूथ आवंटित किए गए थे। तत्पश्चात् वर्ष 1999 में कुछ और बूथों का निर्माण कर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को ड्रा द्वारा आवंटित किया गया। कोई भी नया आवंटन पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय नियमन) अधिनियम, नियम एवं योजना में निहित प्रावधान के अनुसार नगर विक्रय समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है।

6

साइनेज़

डीओएपी 2017 के तहत किसी भी प्रतिष्ठान की साइट पर केवल एक साइनेज बोर्ड प्रदर्शित करने की अनुमति है। कोई अतिरिक्त बोर्ड लगाने के लिए, एनडीएमसी अधिनियम की धारा 89 के तहत सक्षम प्राधिकारी, एनडीएमसी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

7

साइकिल रिक्शा (यात्री)

एनडीएमसी क्षेत्र में साइकिल रिक्शा (यात्री) का चलना प्रतिबंधित है। यात्री रिक्शा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को नोटिस करने पर, उसे जब्त कर लिया जाएगा और कुचल दिया जाएगा।


अनु क्रमांक। सेवा का नाम समय
1

अस्थायी समारोह के लिए होर्डिंग्स/बैनर/पोस्टर आदि की स्वीकृति

7 दिनों के भीतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करने और यातायात पुलिस से अनुमति के अधीन।

2

सामाजिक/कल्याण/धर्मार्थ आयोजन के लिए अस्थायी अनुमति की स्वीकृति

सभी लागू करों सहित 292 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह के भुगतान पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेने के बाद नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन 7 दिनों के भीतर।

3

अतिक्रमण हटाना

अनाधिकृत कबाड़ियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को 72 घंटे के भीतर तुरंत और पक्के प्रकृति के अन्य अतिक्रमणों को हटा दिया जाता है और यदि पुलिस सहायता की आवश्यकता होती है, तो तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त करने पर।

4

अनाधिकृत कबाड़ियों से संबंधित जब्त की गई वस्तुओं/सामानों/वाहनों को मुक्त करना।

आवेदन के 2 दिनों के भीतर, जो जब्ती के 15 दिनों के भीतर किया जाना है, ऐसा न करने पर एनडीएमसी द्वारा माल की नीलामी की जा सकती है। खराब होने वाले सामानों के मामले में आवेदन प्राप्त होने पर जब्ती के उसी दिन दावा किया जाना है, ऐसा न करने पर माल नष्ट कर दिया जाता है।

5

स्कूटर/कार

अनाधिकृत रूप से पार्क किए गए वाहनों को तुरंत टो किया और सामान्य जुर्माना लगाकर छोड़ दिया।

साइकिल रिक्शा (यात्री) / कार्ट्रिज रिक्शा

एनडीएमसी क्षेत्र में अनुमति नहीं है

6

व्यापार का परिवर्तन।

स्ट्रीट वेंडर अधिनियम, नियम और योजना में निहित प्रावधान के अनुसार गैर-लाइसेंस योग्य वस्तुओं से गैर-लाइसेंस योग्य वस्तुओं के व्यापार में परिवर्तन की अनुमति केवल खुली तहबाजारी में दी जाती है।

7

कानूनी वारिस के आधार पर तहबाजारी/टैक्सी बूथ/सीआरटी/थारस/स्टाल के हस्तांतरण के लिए अनुरोध

पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 के अधिनियमित होने के बाद, तहबाजारी/टैक्सी बूथ/सीआरटी/थारस/स्टाल को कानूनी वारिस के आधार पर स्थानांतरित करने के अनुरोध पर पथ विक्रेता अधिनियम, नियम और योजना के अनुसार टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा विचार किया जाएगा।