यदि कोई आवंटी समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, या भुगतान में चूक करता है, तो उसे उल्लंघन / समाशोधन देय राशि को हटाने के लिए नोटिस दिया जाता है। यदि वह उल्लंघनों को दूर करने और/या बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो आवंटन रद्द कर दिया जाता है और परिषद की नीति के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अलावा संपदा अधिकारी के न्यायालय में बेदखली के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाती है। |