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आवंटन का स्थानांतरण

आवंटन का हस्तांतरण एनडीएमसी की नीतियों/संकल्पों के अनुसार किया जाता है।

योग्यता के आधार पर निम्नलिखित मामलों में स्थानांतरण की अनुमति है:

1.

साझेदारी :

समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के बाद साझेदारी की अनुमति है।

2.

कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष में स्थानांतरण:

एक इकाई को एक आवंटी की मृत्यु के बाद या उसके अनुरोध पर दस्तावेजी साक्ष्य के अधीन कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है।

3.

ट्रेडों का परिवर्तन:

व्यापार के विशिष्ट सेट के लिए दुकानें और अन्य इकाइयां आवंटित की जाती हैं। तथापि आवंटी किसी भी समय व्यापार परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है। नियमानुसार इस परिवर्तन की अनुमति होगी।

4.

दुकानों/वाणिज्यिक इकाइयों के लाइसेंस का नवीनीकरण :

 

नवीनीकरण के लिए आवेदन नियम और शर्तों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर यानी वर्तमान लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 60 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए। एक हलफनामा आवश्यक है कि वर्तमान लाइसेंस के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं है।

 

दुकानों, स्टालों, कियोस्क, थारों, कार्यालय की जगह/इकाइयों और रेस्तरां के मामले में लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति साल-दर-साल आधार पर दस साल की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क में 10% प्रति वर्ष की वृद्धि के अधीन दी जा सकती है और जैसा कि तय किया जा सकता है। परिषद द्वारा समय-समय पर  

 

क) दुकानें/बाजार:- पालिका प्लेस, पालिका बाजार और पालिका भवन की लाइसेंस फीस 1-9-2000 से 1-9-2007 तक फ्रीज कर दी गई।

 

बी) समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण न करने पर लाइसेंस शुल्क के 30% की दर से नुकसान होगा।

5.

कार्यालय स्थानों के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण :

कार्यालय स्थान के मामले में लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति वर्ष दर वर्ष आधार पर 10 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क @ 10% प्रति वर्ष की वृद्धि के अधीन दी जा सकती है।

6.

दुकानों की क्लबिंग :

स्टालों और कियोस्क की क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी। रास्ते के दायीं ओर कोई भी व्यावसायिक परिसर एक स्टॉल/कियोस्क है।

क्लबिंग में शामिल प्रत्येक इकाई के संबंध में लाइसेंस शुल्क में 30% की वृद्धि के अधीन बाजार परिसरों में दुकानों/स्टॉलों की क्लबिंग की अनुमति दी जा सकती है। तकनीकी व्यवहार्यता या संरचनात्मक सुरक्षा के अधीन क्लब की जा सकने वाली इकाइयों की संख्या की कोई सीमा नहीं हो सकती है।

7.

लाइसेंस शुल्क का भुगतान:

लाइसेंस शुल्क का भुगतान नकद में रुपये तक किया जा सकता है। 500/- और अधिक रु. 500/- खाता पेयी चेक/डीडी/पीओ के माध्यम से सचिव, एनडीएमसी के पक्ष में आहरित, पालिका केंद्र, नई दिल्ली में मांग बिल के खिलाफ नकद संग्रह काउंटर पर हर महीने की 10 तारीख तक। लाइसेंस शुल्क के देर से भुगतान पर ब्याज और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

8.

शिकायतों का निवारण :

निदेशक (संपदा) अपने कार्यालय में अपराह्न 3.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के बीच शिकायतों की सुनवाई करते हैं।